Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP 2024-25 | कन्या विवाह योजना एमपी, आवेदन करें

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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पुरे राज्य में करीब 13 तारीखें निर्धारित की हैं, इन्हीं तिथियों में शादी करने पर ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जानें इस योजना की पात्रता क्या है, क्या दस्तावेज लगेंगे तथा कहां और कैसे करेंगे आवेदन करना है इन सब के बारे में।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP Kya Hai ?

दोस्तों वर्तमान में शादियों का सीजन चल रहा है, इसलिए आज की इस लेख में हम एक शादी वाली योजना के बारे में जानेंगे जिसका नाम है Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सन 2006 में अपने राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लागू किया था।

इस योजना को लागू करने का उद्देश्य था प्रदेश में निवासरत निर्धन, निशक्त जन कन्याओं और परित्याग महिलाओं को उनके विवाह या निकाह के समय उनको आर्थिक सहायता करना। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सरकार द्वारा तय तारीखों पर ही शादी करनी होगी। वर्ष 2024-25 के इस सीजन में प्रशासन ने करीब 13 तारीखें निर्धारित की हैं। इन्हीं तारीखों में सामूहिक विवाह या निकाह आयोजित करने पर योजना इसका लाभ मिलेगा, जानें आवेदन की प्रक्रिया।

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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP Key Highlight

योजना का नामMukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP
शुरू किया गयामध्य प्रदेश सरकार द्वारा
योजना का उद्देश्यमुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना
पात्रतायोजना का लाभ लेने के लिए, वधु/वर के अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, वधु की विवाह योग्य आयु हो, परित्यक्ता/विधवा महिलाएं पात्र हों, और विवाह सामूहिक कार्यक्रम में ही संपन्न हो।
आवश्यक दस्तावेजआवेदक का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो और मोबाइल नंबर, अन्य |
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन/ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटयहां क्लिक करें

सामूहिक विवाह की निर्धारित तारीखें

खरगोन जिले के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के उप-संचालक धर्मेंद्र गांगले के अनुसार एमपी सरकार ने सामूहिक विवाह या निकाह सम्मेलन के लिए वर्ष 2024-25 की तारीखें तय की हैं। इसमें खरगोन सहित प्रदेश के अन्य जिलों में निर्धारित की गई तरीकों को आप नीचे देख सकते हैं।

वर्ष 2024 में विवाह हेतु निर्धारित तारीखें

  • वर्ष 2024 में 26 नवंबर,
  • 2 और 13 दिसंबर निर्धारित है,

वर्ष 2025 में विवाह हेतु निर्धारित तारीखें

  • वर्ष 2025 में 2, 3, 9 और 14 फरवरी,
  • 14 मार्च,
  • 14, 16 और 30 अप्रैल,
  • 10 और 28 मई तय की गई है।
  • वहीं, सामूहिक निकाह के लिए 24 नवंबर 2024 को गरीब नवाज कमेटी, बड़वाह तथा 09 फरवरी 2025 को हेलो मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित किया जाएगा।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP Amount/सहायता राशि

MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के तहत सरकार कुल 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता लाभार्थियों को प्रदान की जाती है, जिसे अलग-अलग कार्यों को पूर्ण करने हेतु दिए जाते हैं जो इस प्रकार से हैं:-

  • विवाह के बाद नवदम्पति के खुशहाल जीवन एवं गृहस्थी को शुरू करने के लिए कन्या को 43000 रूपये दिए जाते हैं।
  • विवाह कार्य में लगने वाली सामग्री की आपूर्ति हेतु 5000 रूपये दिए जाते हैं।
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को प्रति कन्या 3000 रूपये का खर्च दिया जाता है।
  • इस तरह राज्य सरकार प्रति कन्या के विवाह पर कुल 51,000 रूपये की धनराशि खर्च करती है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य क्या है?

MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे परिवार जो गरीबी के कारण अपनी बेटी का विवाह करने में सक्षम नहीं हैं। यह योजना उनकी मदद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जिसके तहत बेटियों के विवाह के समय सरकार की तरफ से 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत राज्य में कन्याओं के अलावा तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं को भी पुनर्विवाह के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित की गई योग्यताओं को पूरा करना होगा जिसकी जानकारी आगे इस लेख में दी गई है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के मुख्य बिंदु

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश के गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
  • मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सन 2006 में अपने राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लागू किया था।
  • गरीब परिवारों को कन्या विवाह हेतु कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वैसे परिवार इसी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार बाल विवाह को भी रोकने का प्रयास कर रही है, और इससे राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि होगी।
  • योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की कन्याओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता वितरण की जाएगी।
  • इससे गरीब परिवार इस बात के लिए जागरूक होंगे कि वे अपनी बेटियो का विवाह निश्चित उम्र के बाद करें।

एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ

एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लाभार्थी बनने पर हितग्राहियों को कई सुविधाएं दी जाती हैं जो कुछ इस प्रकार हैं:-

  • कन्याओं का विवाह 18 वर्ष के बाद विवाह करने पर 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर गरीब परिवार अपनी बेटियों का विवाह बिना आर्थिक संकट के कर पाएंगे।
  • इस योजना से लोग प्रेरित होंगे जिससे बाल विवाह को रोका जा सकेगा और साक्षरता दर में वृद्धि होगी।
  • योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की कन्याओं के विवाह हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।
  • तलाकशुदा या विधवा महिलाएं जो असहाय हैं और अपना विवाह करके वापस से अपना घर बसाना चाहती हैं उन्हें भी योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP के लिए पात्रता

  • कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश के पात्र बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना होगा जो इस प्रकार से हैं:-
  • कन्या तथा उसके अभिभावक मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी होने चाहिए।
  • विवाह के समय कन्या की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • जिस लड़के से कन्या का विवाह हो रहा है, उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कन्याओं को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • निराश्रित एवं असहाय तलाकशुदा तथ विधवा महिलाओं को भी इस योजना के तहत पुनर्विवाह हेतु लाभ दिया प्रदान किया जाएगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
शौचालय प्रमाण पत्र
लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
तलाकशुदा महिला होने की स्थिति में तलाक होने का प्रमाण पत्र।
विधवा होने की स्थिति में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
बैंक खाता जानकारी
दूल्हा-दुल्हन की पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे और कहां करें आवेदन

  • Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP का लाभ लेने के लिए दूल्हा-दुल्हन दोनों को संयुक्त रूप से निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा।
  • यह आवेदन संबंधित नगर निकाय, नगर पालिका, नगर निगम या जनपद पंचायत में करना होगा।
  • विवाह या निकाह की तिथि के कम से कम 15 दिन पहले संबंधित निकाय में आवेदन जमा करना होगा।
  • इसके बाद आयोजन समिति द्वारा सभी आवेदन सामूहिक विवाह सम्मेलन से 7 दिन पहले विवाह पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP Apply Online

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए प्रक्रियाओं का पालन करें।

  • आवेदक को सबसे पहले विवाह पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • पोर्टल का होम पेज पर दिए गए “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म देखें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा, इस फॉर्म मे अपना नाम, पता, आधार नंबर, उम्र, जाति, परिवार की वार्षिक आय जैसे महत्वपूर्ण विवरण मांगे जाएंगे जिस सही-सही दर्ज करना होगा।
  • निर्देशों के अनुसार आवश्यक जानकारी दर्ज कर देने के बाद मांगे गए आवश्यक दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • और अंत में आवेदन को सबमिट करने के लिए सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह से आपका Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP Apply Online सफतापूर्वक से हो जाएगा।

निष्कर्ष:

दोस्तों इस लेख में हमने Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की है। इस योजना के तहत राज्य के गरीब घरों के बेटियों की शादी के लिए 51000 सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं, जो कि विवाह के समय परिवार की काफी सहायता करती है। अगर आपके घर में भी कोई कन्या है और आपकी उसकी शादी करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस जानकारी को और भी लोगों के साथ अवश्य शेयर करें धन्यवाद!

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