Bihar Fasal Sahayata Yojana- बिहार राज्य के किसान जिनकी फसल 20% या उससे अधिक क्षतिग्रस्त हुई है उन्हें बिहार सरकार की तरफ से 7,500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक मुआवजा की राशि प्रदान की जाएगी। अगर आपकी फसल भी क्षतिग्रस्त हुई है तो आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। इस लेख में बिहार फसल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताई गई है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है?
Bihar Fasal Sahayata Yojana बिहार सरकार द्वारा किसानों के कल्याण हेतु शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण योजना हैं। इस योजना के माध्यम से मौसम, कीट, बीमारी, सुखाड़ तथा अन्य किसी भी कारण से ख़राब हुई फ़सलों के लिए राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
इस योजना के तहत प्रति हेक्टेयर फसलों के नुक़सान के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाता हैं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लाभ, पात्रता एवं आवेदन करने की पूरी जानकारी इस लेख में प्रदान की गई है। अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो कृपया करके इस लेख को अंत तक पढ़ें। सरकारी योजनाओं से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
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Bihar Fasal Sahayata Yojana का विवरण
लेख का नाम | Bihar Fasal Sahayata Yojana 2025 |
कैटिगरी | सरकारी योजना |
विभाग | बिहार सहकारिता विभाग |
लाभ | 7,500/- to 20,000/– |
उद्देश्य | फसलों के होने वाले नुकसान पर अनुदान प्रदान करना |
लाभार्थी | बिहार राज्य के किसान |
खरीफ फसलों के नाम | धान, मक्का और सोयाबीन |
मुआवजा राशि | 20% फसल क्षतिग्रस्त होने पर 7,500 रुपए और 20% से अधिक फसल क्षतिग्रस्त होने पर 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर |
आवेदन स्थिति | लिए जा रहे हैं |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
कांटेक्ट नंबर | 1800-345-6290 |
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Bihar Fasal Sahayata Yojana के लाभ
- Bihar Fasal Sahayata Yojana के अंतर्गत प्रति किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि के लिये ही नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा।
- कुल फसल का 20 प्रतिशत या इससे कम की क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
- कुल फसल के 20 प्रतिशत से अधिक के नुकसान होने पर 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- संबंधित क्षेत्र में होने वाली कृषि की लिस्ट योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती है।
- इस लिस्ट में जिस क्षेत्र के लिए जिस फसल का चयन किया जाता हैं किसानों को भी केवल उसी फसल के क्षति होने पर मुआवजा प्रदान किया जाता है।
- कोई अन्य फसल जिसे उस क्षेत्र के लिए नहीं चुना गया है उसके लिए किसी तरह का मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा।
- उदाहरण के लिए यदि जिस ज़िले या क्षेत्र के लिए आलू के फसल का चयन हुआ है तो उस क्षेत्र में केवल ख़राब होने वाली आलू की फसल के लिए ही किसानों को सहायता राशि दी जाएगी।
- फसलों का चुनाव बिहार सरकार के एग्रीकल्चर विभाग द्वारा मौसम के अनुसार किया जाता है।
- एक क्षेत्र में एक से अधिक फ़सलो का चुनाव भी किया जाता है।
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कृषि उपज के अनुसार जिलों का विवरण
1. अगहनी धान
राज्य के सभी 38 जिलों के कुल 534 अंचलों के अंतर्गत आने वाली सभी आच्छादित ग्राम पंचायतों में अगहनी धान का उत्पादन किया जाता है।
2. भदई मकई
राज्य के सभी 38 जिलों के कुल 534 अंचलों के अंतर्गत आने वाली सभी आच्छादित ग्राम पंचायतों में भदई मकई की खेती होती है।
3. भदई सोयाबीन
भदई सोयाबीन का उत्पादन केवल तीन जिलों में होता है:
- बेगूसराय
- समस्तीपुर
- खगड़िया
4. अगहनी आलू
अगहनी आलू की खेती 12 जिलों में की जाती है:
- पूर्णिया
- पूर्वी चंपारण
- बांका
- कटिहार
- गया
- भागलपुर
- सुपौल
- भोजपुर
- पश्चिमी चंपारण
- मधुबनी
- पटना
- सिवान
5. अगहनी बैंगन
अगहनी बैंगन का उत्पादन इन 12 जिलों में होता है:
- समस्तीपुर
- वैशाली
- गया
- पूर्वी चंपारण
- पश्चिमी चंपारण
- कटिहार
- पूर्णिया
- किशनगंज
- सुपौल
- बेगूसराय
- पटना
- बांका
6. अगहनी टमाटर
अगहनी टमाटर की खेती 5 जिलों में की जाती है:
- समस्तीपुर
- गया
- भोजपुर
- वैशाली
- पटना
7. अगहनी गोभी
अगहनी गोभी का उत्पादन 12 जिलों में होता है:
- समस्तीपुर
- वैशाली
- कटिहार
- सुपौल
- मधुबनी
- पूर्वी चंपारण
- पश्चिमी चंपारण
- मधेपुरा
- बांका
- किशनगंज
- पूर्णिया
- बेगूसराय
फसल सहायता योजना के लिए कौन पात्र हैं?
- रैयत, ग़ैर रैयत एवं सीमांत सभी प्रकार के किसान Bihar Fasal Sahayata Yojana 2024 में आवेदन करके फसलों के नुकसान का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।
- किसान के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- किसान या उसके परिवार में कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- किसान किसी भी सरकारी या राजनीतिक सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
Bihar Fasal Sahayata Yojana आवेदन हेतु ज़रूरी दस्तावेज
Bihar Fasal Sahayata Yojana 2024 के तहत आवेदन करने के लिए किसान के पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए जो कि इस प्रकार से हैं:-
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- निवास या आवास प्रमाण पत्र
- किसान कार्ड
- पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- स्व घोषणा पत्र
- भू स्वामित्व पत्र
- वर्तमान में की जा रही फसल का ब्योरा आदि।
फसल बीमा योजना का लाभ कैसे लें?
यदि आप Bihar Fasal Sahayata Yojana में आवेदन करके अपनी फ़सल में हुए नुक़सान की आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे बताई जा रही प्रक्रिया का अनुसरण करें।
फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको किसान निबंधन संख्या बनवानी पड़ती है जिसे आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आराम से बना सकते हैं।
किसान निबंधन संख्या कैसे प्राप्त करें
- किसान निबंधन संख्या प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको बायीं तरफ़ मेनू पर क्लिक करने के बाद पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर के साथ अन्य माँगी गई जानकारियों को दर्ज करके नया पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण सफलता पूर्वक हो जाने के बाद आपको किसान निबंधन संख्या प्राप्त हो जाएगी।
- यह पंजीकरण संख्या हर किसानों की अलग-अलग होती है।
- प्राप्त पंजीकरण संख्या को आप कहीं लिख कर सुरक्षित कर लें।
- यह पंजीकरण संख्या की राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं में पंजीकरण करने हेतु किसान निबंधन संख्या की जरूरत पड़ती है।
Bihar Fasal Sahayata Yojana Online Apply
- सबसे पहले आपको बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर दाई ओर ‘किसान कॉर्नर’ का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है।

- किसान कॉर्नर पर क्लिक करते ही आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी।
- इस लिस्ट में फसल सहायता से संबंधित कई विकल्प दिखाई देंगे।
- इसमें फसल के प्रकार एवं मौसम के लिये अलग-अलग विकल्प दिखाई देंगे।
- आप जिस भी फसल सहायता के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना है।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- सबसे पहले आपकी किसान निबंधन संख्या दर्ज करें तथा Search के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- अगर आपका किसान निबंधन संख्या मान्य होगा तो आपकी सारी जानकारी इस पेज पर दिखाई देगी और आवेदन फार्म भी होगा।
- इस फॉर्म में आपसे संपूर्ण जानकारी तथा फसल की जानकारी माँगी जाएगी, जिसे आपको सही-सही भर देना है।
- उसके बाद माँगे गये दस्तावेज स्कैन करके अपलोड कर देना है।
- अंत में आपके द्वारा दर्ज की गई समस्त जानकारी की दोबारा जाँच कर ले तथा फॉर्म सबमिट कर दें।
- इन स्टेप्स को फॉलो करके और ऑनलाइन आवेदन करके आप अपनी फ़सल में हुए नुक़सान के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
Bihar Fasal Sahayata Yojana Apply Dates
Event | Important Date |
Online Start form | Already Started |
Online Last Date | 18 November 2024 |
फसल कटनी प्रयोग के सम्पादन तथा इसके फलाफल के ऑनलाइन पोर्टल में प्रविष्टि और योग्य ग्राम पंचायतो का चयन | 15 फरवरी 2025 |
चयनित ग्राम पंचायतो/अधिसूचित क्षेत्र आवेदक किसानो द्वारा दस्तावेजो का पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि | 15 मार्च 2025 |
सहायता राशी का भुगतान | मार्च/अप्रैल 2025 |
Important Quick Links
Official Website | Click Here |
Contact Number | 1800-345-6290 |
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निष्कर्ष:-
दोस्तों इस लेख में हमने बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही Bihar Fasal Sahayata Yojana 2024 के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की है। अगर आपके फसलों का भी नुकसान हो गया है तो आप ऑनलाइन आवेदन करके बिहार फसल सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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