Fasal Bima Yojana Jharkhand 2024: केवल ₹1 में कराएं अपने फसल का बीमा

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Fasal Bima Yojana Jharkhand 2024: दोस्तों झारखंड के किसानों के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई हुई है। खबर यह है कि आप अपने धान की फसल का बीमा घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आप कैसे अपने फसल का बीमा कर सकते हैं, क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे और कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है इसके बारे में जानने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।

Fasal Bima Yojana Jharkhand Kya Hai

दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर Fasal Bima Yojana Jharkhand है क्या। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत आवेदन शुरू हो गया है, जिसे आप खुद से या अपने नजदीकी CSC सेंटर से अपने खरीफ फसल की बीमा कर सकते हैं। अगर आपका फसल प्राकृतिक आपदा के कारण से नुकसान होती है तो सरकार द्वारा आपको उसका मुआवजा राशि मिलेगा।

आप कैसे अपने फसल का बीमा कर सकते हैं, क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे और कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है और इस योजना का आवेदन की अंतिम तिथि क्या है इसके बारे में जानने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें। सरकारी योजनाओं से हमेशा अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया है।

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योजना का अवलोकन

योजना का नामFasal Bima Yojana Jharkhand
आरंभ होने की तिथि2022.
लाभफसल की क्षति होने पर 3000/- रूपये प्रति एकड़ से लेकर 4000/- रूपये प्रति एकड़ तक की सहायता।
लाभार्थीकिसान
जातिसामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक
नोडल विभागकृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार
आवेदन का तरीकाऑनलाइन
ऑफिशियल वेबसाइटयहां क्लिक करें
Fasal Bima Yojana Jharkhand 2024

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योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • Fasal Bima Yojana Jharkhand भूस्वामी किसान व भूमिहीन किसान दोनों के लिए है।
  • यह योजना एक क्षतिपूर्ति योजना है और इसका लाभ किसानों को उनकी फसल की क्षति हो जाने पर दिया जाता है।
  • इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक दुर्घटनाओं से होने वाली फसल की बर्बादी होने पर ही लाभ दिया जायेगा।
  • Fasal Bima Yojana Jharkhand के तहत अधिकतम 5 एकड़ एवं न्यूनतम 0.1 एकड़ तक की भूमि पर ही आर्थिक लाभ दिया जायेगा।
  • लाभ लेने के लिए लाभार्थी किसान के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है।
  • अगर किसी किसान के परिवार का सदस्य सरकारी विभाग में मल्टी टास्किंग स्टाफ या ग्रुप 4 या ग्रुप D के पद पर कार्यरत है, तो वह भी इस योजना के तहत पात्र होंगे।

क्षतिपूर्ति राशि के लिए फसल के निम्नलिखित चरणों के नुक्सान पर विचार किया जायेगा :-

  • प्राकृतिक आपदाओं के कारण बुवाई या रोपाई में विफल हो जाना।
  • बुवाई से लेकर कटाई तक की अवधि में प्राकृतिक आपदा से होने वाला नुक्सान पर।
  • कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी फसल का नुक्सान हो जाना।
  • किसानों को लाभ की धनराशि उनके बैंक खाते में सीधे DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
  • झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक इस योजना के अंतर्गत नोडल बैंक होगा।

योजना का उद्देश्य

Fasal Bima Yojana Jharkhand को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य घटनाक्रम के कारण फसल बर्बाद होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के द्वारा किसानों की आय में वृद्धि होगी और वे कृषि कार्य के लिए प्रेरित होंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त कर किसान खुशहाल होंगे, जिससे देश में खुशहाली आएगी और हमारा देश समृद्ध बनेगा।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना झारखंड की विशेषताएं

  • केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य के किसान अपने फसल का बीमा कर सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत बीमा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है।
  • ऑनलाइन अप्लाई आप खुद से या नजदीकी CSC सेंटर से कर सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत यदि आप अपने फसल की बीमा करते हैं और प्राकृतिक आपदा की वजह से आपके फसल में 30% से ज्यादा क्षति होती है तो नुकसान की मुआवजा राशि आपको सरकार आपके बैंक खाता में देती है।
  • इस योजना के अंतर्गत यदि आप अपने फसल की बीमा करते हैं तो बीमा की प्रीमियम या तो बहुत कम लगता है या फ्री में बीमा होता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना झारखंड के लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना झारखंड के तहत पात्र किसानों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-

1.फसल क्षति का प्रतिशतराशि (रूपये में)
2.20 प्रतिशत तक के नुकसान पर3000/- प्रति एकड़।
3.21 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक के नुकसान पर3,075/- प्रति एकड़।
4.26 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक के नुकसान पर 3,150/- प्रति एकड़।
5.31 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक के नुकसान पर3,225/- प्रति एकड़।
6.36 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक के नुकसान पर 3,300/- प्रति एकड़।
7.41 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक के नुकसान पर 3,375/- प्रति एकड़।
8.46 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के नुकसान पर 3,425/- प्रति एकड़।
9.51 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक के नुकसान पर 3,500/- प्रति एकड़।
10.56 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक के नुकसान पर3,575/- प्रति एकड़।
11.61 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक के नुकसान पर3,625/- प्रति एकड़।
12.66 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक के नुकसान पर 3,700/- प्रति एकड़।
13.71 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक के नुकसान पर3,775/- प्रति एकड़।
14.76 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक के नुकसान पर3,825/- प्रति एकड़।
15.81 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक के नुकसान पर3,900/- प्रति एकड़।
16.86 प्रतिशत से ऊपर के नुकसान पर4,000/- प्रति एकड़
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना झारखंड के लाभ

प्राकृतिक आपदाएं जिनमे लाभ मिलेगा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना झारखंड में निम्नलिखित प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया गया है :-

  • बाढ़ एवं जल भराव
  • ज्वालामुखी विस्फोट
  • भूकंप
  • व्यापक महामारी।
  • भूस्खलन
  • सूखा या शुष्क हवाएं
  • वज्रपात
  • प्राकृतिक रूप से आग
  • मूसलाधार बारिश
  • चक्रवात
  • सुनामी
  • आंधी
  • बवंडर आदि

आपदाएं जिनमे लाभ देय नहीं होगा

Fasal Bima Yojana Jharkhand में निम्नलिखित प्रकार के जोखिमों को योजना में शामिल नहीं किया गया है :-

  • युद्ध या नाभकीय जोखिमों के कारण होने वाला नुक्सान होने पर।
  • दुर्भावना पूर्ण क्षति होने पर।
  • किसानों द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर।
  • जंगली जानवरों द्वारा किये गए हमले में नुक्सान होने पर।

आवेदन हेतु पात्रता

  • झारखण्ड के लघु एवं सीमांत किसान इस योजना के पात्र होंगे।
  • रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते हैं वह पात्र होंगे।
  • गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं वह इस योजना के पात्र होंगे।
  • सरकारी जमीन पर खेती करने वाले कृषक पात्र होंगे।
  • किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

अपात्रताएं

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना झारखंड के अंतर्गत किसान या उसके परिवार में यदि कोई सदस्य निम्नलिखित श्रेणी में आते है तो वह इस योजना के लिए अंतर्गत अपात्र माने जायेंगे :-

  • संविधानिक पद पर वर्तमान या पूर्व में बैठा व्यक्ति।
  • केंद्र या राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व कर्मचारी/ पदाधिकारी।
  • PSU के वर्तमान या पूर्व कर्मचारी/ पदाधिकारी।
  • 10,000 रूपये से अधिक की पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति।
  • किसी भी प्रकार का टैक्स देने वाले सभी व्यक्ति।

इसके अलावा निम्नलिखित पेशे से जुड़े व्यक्ति :-

  • डॉक्टर
  • इंजीनियर
  • वकील
  • चार्टर्ड अकाउंटेंट
  • आर्किटेक्ट

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना झारखंड का लाभ लेने के लिए किसानों के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-

रैय्यत किसानो के लिए दस्तावेज़
आधार कार्ड।
बैंक खाते का विवरण।
खाता खतौनी।
भूमि अधिकार प्रमाण पत्र।
भूमि की राजस्व रसीद।
किसान की वंशावली।
रैयत किसान घोषणा पत्र

  • बटाईदार/ गैर रैयत किसानो के लिए दस्तावेज़
  • आधार कार्ड।
  • बैंक खाते का विवरण।
  • भूमि बंदोबस्ती पट्टा।
  • भूमि स्वामी का सहमति पत्र।
  • गैर रैयत/ बटाईदार किसान घोषणा पत्र।

Fasal Bima Yojana Jharkhand Online Apply

Fasal Bima Yojana Jharkhand Online Apply आप CSC Center के माध्यम और खुद भी से कर सकते हैं, यहां हम आपको खुद से ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।

  • Fasal Bima Yojana Jharkhand Online Apply करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Farmer Corner का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करना होगा।
  • अगर आपने इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आपको Login for Farmer के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • और अगर आप पहली बार इस वेबसाइट में अपना पंजीकरण कर रहे हैं तो आपको Guest Farmer के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • इस पेज पर आपसे आधार और बैंक पासबुक के साथ-साथ आपकी कुछ बेसिक जानकारी मांगी जाएगी।
  • बेसिक जानकारी भरने के बाद अपने मोबाइल नंबर को ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना होगा।
  • मोबाइल नंबर सत्यापन हो जाने के बाद कैप्चा को भर के Create User पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा।
  • अब आपको वापस दोबारा होम पेज पर आना होगा और login का बटन में क्लिक करना होगा।
  • यहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर को फिल करके ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा।
  • उसके बाद बीमा वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने फसल एवं वर्ष को चुनकर अपने फसल का बीमा कर सकते हैं।
  • फसल का बीमा करते समय आपको कुछ डाक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा
  • जैसे कि आपका आधार कार्ड, भूमि अधिकार दस्तावेज यानी जमीन का पर्चा एवं रसीद, बैंक पासबुक और बुवाई प्रमाण पत्र।
  • आवेदन फॉर्म ऑफ नीचे दिए गए इंपोर्टेड लिंक के सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

दोस्तों इस लेख में हमने Fasal Bima Yojana Jharkhand 2024 के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की है। आशा करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा, इस लेख को अपने प्रिय जनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी इस योजना के बारे में जानकारी मिल सके। ऐसी ही सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करें, धन्यवाद!

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