राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार समय-समय पर अपनी जनता की भलाई के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाती रहती है। और ऐसी ही एक योजना झारखंड सरकार द्वारा अपने राज्य के युवाओं के लिए शुरू किया गया है जिसका नाम Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand है। इस योजना के तहत पर राज्य के जितने भी युवा नागरिक जो 18 से 50 वर्ष के हैं उनको अपना खुद का स्वरोजगार शुरू करने के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन मुहैया करवाई जाती है। झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए कैसे आवेदन करना है? क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? क्या पत्रताएं हैं इन सभी की जानकारी इस लेख में दी गई है।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand Kya Hai
झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand राज्य के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी सभी क्षेत्र के युवा नागरिकों को कम ब्याज दर पर खुद का स्वरोजगार शुरू करने के लिए 50 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाता है।
इसके साथ ही लाभार्थी को वाहन लेने की सुविधा भी प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें व्यवसाय करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के नागरिक तथा सखी मंडल की महिलाओं को ही दिया जाएगा। इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है, पूरी जानकारी के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।
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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand का विवरण
योजना नाम | Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand |
राज्य | झारखंड |
योजना की स्थिति | चल रही है |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार युवा नागरिक |
उद्देश्य | खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाना। |
लोन राशि | 50 लाख रुपये |
अनुदान राशि | 40% या 5 लाख रुपये |
श्रेणी | झारखंड सरकारी योजना |
आवेदन पक्रिया | ऑनलाइन |
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | यहां क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
कांटेक्ट नंबर | 0651-2552398 |
योजना का उद्देश्य
झारखंड राज्य में कई ऐसे युवा नागरिक हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिसके चलते उन्हें सरकारी या गैर सरकारी संस्था में नौकरी नहीं मिल पाती है। और इसके चलते उनका और उनके परिवार का जीवन काफी कठिनाइयों से भरा होता है। यदि किसी युवा ने किसी तरह से उच्च शिक्षा प्राप्त कर भी ली तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, और ना ही स्वरोजगार करने के लिए उनके पास पैसे होते हैं।
और ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए ही राज्य सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है यह है कि यदि कोई नागरिक खुद का स्वरोजगार शुरू करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
ताकि युवा खुद का स्वरोजगार शुरू करके अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो और आत्मनिर्भर बैंक अपना और अपने परिवार का जीवन सुखमय कर सके। कम ब्याज दर पर लोन पाकर युवा खुद का स्वरोजगार तो शुरू करेंगे ही और इसके साथ ही अपने साथ अन्य लोगों को भी बेरोजगार प्रदान कर सकेंगे।
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झारखंड रोजगार सृजन योजना से मिलने वाले लाभ
झारखंड रोजगार सृजन योजना के तहत मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं इस प्रकार से हैं:-
- राज्य के शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र सभी नागरिकों को कम ब्याज दर पर 50 लाख रुपए तक का लोन सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- प्राप्त लोन पर 40% अनुदान या 5 लाख रुपये सरकार की तरफ से प्रदान किये जायेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत व्यवसाय करने के लिए वाहन लेने की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि स्वयं का व्यवसाय शुरू करने पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
- इस योजना का लाभ पाकर युवा खुद तो आप निर्भर बनेंगे ही और इसके साथ ही अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ेंगे।
- इस योजना के तहत लाभार्थी व्यवसाय के लिए वाहन भी खरीद सकेंगे।
झारखंड रोजगार सृजन योजना की विशेषताएं
- झारखंड के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को कम ब्याज पर 50 लाख रुपए का लोन सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के तहत मिलने वाले लोन पर 40% अनुदान यानी 5 लाख रुपये सरकार की तरफ से प्रदान किये जायेंगे
- ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदनकर्ता का समय और पैसा दोनों बचेगा।
- आवेदनकर्ता ऑनलाइन आवेदन अपने मोबाइल एवं कंप्यूटर से खुद ही कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत स्वरोजगार करने के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
- नागरिक अपना खुद का स्वरोजगार शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
- इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के नागरिक एवं सखी मंडल की महिलाएं ही लें सकेंगी।
- राज्य सरकारी योजना के तहत नागरिक को 50 हजार का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान करेगी।
- इस योजना का लाभ उन नागरिकों को दिया जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वह खुद का स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं।
- इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों
- तरह से किया जा सकता है।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand हेतु पात्रता
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रताएं निर्धारित की गयी हैं जो कि इस प्रकार से हैं:-
- झारखंड राज्य के मूल निवासी नागरिक युवा योजना का आवेदन कर सकेंगे।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के नागरिक एवं सखी मंडल की महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
- 18 से 50 साल के नागरिक जो खुद का स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं वे ही इस योजना के पात्र होंगे।
- आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन के लिए आवश्यक
- दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- मूलनिवास प्रमाणपत्र
- वार्षिक आय प्रमाणपत्र
- जातिप्रमाण पत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand Online Apply
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- उसके बाद आपको Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर इत्यादि दर्ज करना होगा।
- Submit के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको Login के पेज पर पहुंचा दिया जाएगा।
- नाम पता इत्यादि दर्ज करने के बाद आपको चेक बॉक्स पर टीक करके Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand Login
- Login पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर और अपने आधार कार्ड का लास्ट 8 अंक को दर्ज करके Login करना होगा।
- सफलता पूर्वक लॉगिन हो जाने के बाद आपको इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदन फार्म पर पहुंचा दिया जाएगा।
- आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी का आपको सही-सही से भरना होगा।
- सभी जानकारी को सही-सही भरने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आपका Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand के तहत सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा।
- आवेदन फार्म जमा हो जाने के बाद अधिकारियों के द्वारा उसकी जांच होगी इसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand Offline Registration
दोस्तों आप सभी झारखंड वासियों को बताना चाहता हूं कि अभी के समय में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हर जिले में चलाई जा रही है। आप किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना के तहत लगने वाले कैंप में आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इस कैंप में आवेदन आवेदन करते हैं तो आपको लाभ मिलने का पूरा चांस है। क्योंकि झारखंड में चुनाव आने वाली है और इसलिए झारखंड सरकार योजनाओं के ऊपर पूरा ध्यान दे रही है।
निष्कर्ष:-
दोस्तों इस लेख में हमने Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आप भी झारखंड राज्य के बेरोजगार युवा हैं और इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह लेख आपको पसंद आया हो तो कृपया अपने बहुमूल्य कमेंट के द्वारा हमें जरूर अवगत कराएं। और किसी तरह का कोई सवाल अगर आपके मन में इस योजना से संबंधित है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, धन्यवाद!
FAQ:
Q. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना कब शुरू हुई?
A. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने जी के द्वारा 13 फरवरी शुक्रवार के दिन शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से झारखंड राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन युवाओं को रोजगार के अवसर शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
Q. झारखंड में सीएमईजीपी योजना क्या है?
A. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) के तहत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नौजवानों को रोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख तक के ऋण देने का प्रावधान किया गया है। अगर आप भी स्वरोजगार करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Q. सीएमईजीपी के लिए कौन पात्र है?
A. Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रताएं निर्धारित की गयी हैं जो कि इस प्रकार से हैं:-
1. झारखंड राज्य के मूल निवासी नागरिक युवा योजना का आवेदन कर सकेंगे।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के नागरिक एवं 3. सखी मंडल की महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगी।
4. 18 से 45 साल के नागरिक जो खुद का स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं वे ही इस योजना के पात्र होंगे।
5. आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Q. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कितना ब्याज लगता है?
A. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता 30 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 2 लाख में से जो कम हो। पात्रतानुसार ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम राशि रूपये 25000/- प्रतिवर्ष 7 वर्ष तक केवल उद्योग/सेवा क्षेत्र के लिए देय होगी।
DISCLAIMER
पाठक मित्रों इस वेबसाइट का (yojanamaster.in) किसी भी सरकारी संस्थानों से कोई लिंक नहीं है। इस वेबसाइट को किसी व्यक्ति विशेष टीम द्वारा संचालित किया जाता है, जो की सरकारी योजनाओं में रुचि रखते हैं। किसी भी लेख को लिखते वक्त लाख कोशिशें के बावजूद कहीं न कहीं कोई त्रुटियों को नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि हर लेख में हम जिस भी योजना के ऊपर लिखते हैं तो उसके आधिकारिक वेबसाइट का लिंक भी मुहैया करवाते हैं। इसलिए आप सब मित्रों से अनुरोध है कि किसी भी लेख को पढ़ने के अलावा आप उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सत्यता की जांच भी कर लें, धन्यवाद!
नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अमरेश सिंह है, योजनाओं के बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा करना और आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। amreshdev84@gmail.com के माध्यम से मुझसे संपर्क किया जा सकता है।