Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana UP: 8वीं पास को मिलेगा 10 लाख का ब्याज मुक्त लोन, जानें कैसे करें आवेदन

अगर आप भी एक बेरोजगार युवा हैं और आपकी उम्र 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच है, तो यूपी सरकार द्वारा आप सभी लोगों के लिए काफी अच्छी योजना शुरू की गई है, जिसका नाम Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana UP है। इस योजना के अंतर्गत उन सभी बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यवसाय, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत आवेदन कैसे करना, कौन से युवा यह लोन ले सकते हैं और क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे यह सारी जानकारी इस लेख में दी गई है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान क्या है?

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana UP प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत राज्य में वर्ष एक लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर 10 सालों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इन इकाइयों को स्थापित करने के लिए इस योजना के तहत बिना गारंटी 5 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा, इस योजना का लाभ युवा आसानी से ले सकते हैं।जानिए इस योजना के लाभ पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें।

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साथियों यूपी सरकार की तरफ से इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करना। यह योजना युवाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित भी करेगी उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण भी देगी।

यानी कि उन बेरोजगार युवाओं को ₹5 लाख तक की मुफ्त लोन दी जाएगी जिससे कि वह खुद का अपना व्यवसाय या बिजनेस शुरू कर सकें। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार का महत्त्वपूर्ण कदम है, ताकि इस अभियान से राज्य के अधिक से अधिक युवा लाभ प्राप्त कर सके।

दो चरणों में मिलेगा लोन

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana UP के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को दो चरणों में ब्याज मुफ्त लोन देने की व्यवस्था की गई है। पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख तक का ब्याज मुफ्त लोन दिया जाएगा। यानी कि लाभार्थी को दूसरे चरण में ₹10 लाख तक का लोन दिया जाएगा वो भी बिल्कुल ब्याज मुक्त। इस योजना के माध्यम से लोन लेने वाले युवाओं को बैंकों को सिर्फ मूल पूंजी ही वापस करनी होगी‌।

UP उद्यमी योजना के मुख्य बिंदु

  • इस योजना में परियोजना के लागत का 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा।
  • ऋण के लिए किसी भी प्रकार का भूमि का क्रय सम्मिलित नहीं होगा।
  • सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग जनों को 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा कराना होगा।
  • उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं (निगेटिव लिस्ट वाले उत्पाद/उद्यम को छोड़कर) के ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जाएगा।
  • यदि उद्योग की लागत 10 लाख रुपये तक है, तो शेष धनराशि का प्रबंध लाभार्थी को स्वयं करना होगा, उसमें कोई अनुदान नहीं मिलेगा।
  • उद्योग के लागत का पांच लाख या जो भी कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगा।
  • लिए गए ऋण के शत प्रतिशत ब्याज का उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले चार वर्षों तक देय होगा।
  • ब्याज उपादान त्रैमासिक आधार पर देय होगा।

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana UP के लाभ

  • अपनी परियोजनाओं के लिए लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 5 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं ।
  • पहले चरण के ऋण को सफलतापूर्वक पुनर्भुगत कर देने के बाद दूसरे ऋण में 10 लाख रुपये तक हो सकती है।
  • राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से हर साल एक लाख युवा उद्यमी तैयार किया जाए।
  • उत्तर प्रदेश राज्य के युवा इस योजना से विभिन्न कौशल प्राप्त कर सकते हैं जो भविष्य में उनकी सहायता करेंगे।
  • यह योजना राज्य के युवाओं की उद्यमिता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
  • यह पहल राज्य के युवा उद्यमिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कौन पात्र है?

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • शैक्षणिक योग्यता न्यूतम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए |
  • श्रेणी (पोस्ट मैट्रिक) के लिए सभी स्रोतों से वार्षिक आय – ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य रुपये 2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • श्रेणी एससी/एसटी के लिए वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उद्यमी योजना में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं?

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • परियोजना दस्तावेज
  • शैक्षिक योग्यता दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Mukhyamantri yuva udyami yojana up apply online

  • Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana UP के साथ ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको पंजीयन करें का विकल्प दिखाई देगा उसे पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने मोबाइल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आएगा जिसे आपको ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कर लेना है।
  • अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी सभी जरूरी जानकारी दर्ज कर देनी है।
  • उसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड कर देना है और अंत में सबमिट पर क्लिक कर देना है।
  • सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा।
  • आवेदन सबमिट हो जाने के बाद मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और उसके बाद
  • बिजनेस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वह आपको दी जाएगी साथ ही हमें ₹5 लाख रुपये तक का बिना गारंटी, बिना ब्याज के दिया जाएगा।

Conclusion

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana UP के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन प्रदान करने का एक बड़ा कदम उठाया है। यह कदम राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। कौन सी युवा यह लोन ले सकते हैं, कैसे आवेदन करना है इन सब की जानकारी हमने ऊपर लेख में दी है। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर जरूर करें, धन्यवाद!

Q. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लोन कैसे ले UP?

A. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लोन लेने के लिए पत्र व्यक्ति को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

Q. यूपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान क्या है?

A. मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना है।

Q. यूपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना का संचालक कौन करता है?

A. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया गया है।

Q. यूपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना के क्या लाभ हैं?

A. यूपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना के तहत, राज्य सरकार लाभार्थियों को उद्यमिता प्रशिक्षण, सॉफ्ट कौशल विकास एवं व्यवसाय इन्क्यूबेशन सपोर्ट प्रदान करती है। यह योजना स्टार्टअप्स को बढ़ाने तथा सफल होने में मदद करने के लिए मार्केटिंग और नेटवर्किंग सहायता के साथ-साथ ऋण भी प्रदान करती है।

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