Rajasthan Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana: साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर तथा लोक कलाकारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरू किया गया है जिसका नाम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है। इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति की मासिक 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत कैसे आवेदन करना है, क्या पात्रता है और कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे इन सब की जानकारी के लिए इस लेख में दी गई है।
Rajasthan Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को खासतौर से उन लोगों के लिए शुरू किया गया है, जो अपने वृद्धावस्था में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस योजना के तहत राजस्थान में असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों तथा लोक कलाकारों को अब 60 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद हर महीने 3 हजार रुपए पेंशन मिलेगी।
41 से 45 वर्ष तक के इन वर्गों के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए 60 वर्ष की आयु तक 100 रुपए हर महीने जमा कराने होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं से हमेशा अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वॉइन करें लिंक नीचे दिया गया है।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | Rajasthan Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana |
शुरू किया गया | राजस्थान सरकार द्वारा |
राज्य | राजस्थान |
उद्देश्य | श्रमिकों को बुढ़ापे में पेंशन प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करना। |
लाभार्थी | राजस्थान के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर एवं लोक कलाकार |
लाभ | 3000 हर महीने |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लांच होगी |
घर बनाने के लिए सरकार देगी 50 लाख रुपए तक का लोन, मात्र 6 परसेंट ब्याज पर
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की विशेषताएं
- राजस्थान में असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को शुरू किया गया है।
- राज्य सरकार ने श्रमिकों एवं पथ विक्रेताओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना (MVPY) को शुरू की है। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए है, जो अपने वृद्धावस्था में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना की घोषणा 2024-25 के बजट में की है।
- यह योजना राज्य के श्रमिक वर्ग के जीवन में स्थिरता और सम्मान लाने का एक प्रयास है।
- आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केन्द्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तर्ज पर इस योजना को शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना पीडीएफ डाउनलोड
मृत्यु के बाद भी पेंशन दी जाएगी
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर तथ लोक कलाकारों को प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होना चाहिए, तथा लाभार्थी केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
एनपीएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल व्यक्ति तथा आयकरदाता इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त होगी। विश्वकर्मा पेंशन योजना में शामिल व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु के बाद यदि मृत्यु हो जाने की स्थिति में पति या पत्नी को आधी पेंशन दी जाएगी।
योजना छोड़ने की स्थिति में
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, तीन वर्ष के लॉक इन पीरियड के बाद तथ 10 वर्ष से पहले यदि कोई योजना से बाहर निकलता है तो उसे जमा राशि के साथ बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज दर से ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा 60 वर्ष की आयु से पहले तथा पंजीकरण के 10 वर्ष के भीतर योजना को छोड़ने पर पेंशन निधि के वास्तविक ब्याज अथवा बचत खाते की ब्याज दर के अनुसार ब्याज राशि मूलधन में जोड़कर लौटाई जाएगी।
किसी कारणवश आवेदक की मृत्यु होने पर पति या पत्नी जमा कराई राशि व्याज सहित प्राप्त करने के हकदार होंगे। अगर आवेदक के 60 साल से पहले निःशक्त हो जाने की स्थिति में पेंशन निधि में जमा वास्तविक ब्याज तथा मूल राशि निकाली जा सकेगी। इसके अलावा सरकार द्वारा जमा कराया अशदान पेंशन निधि में ही जमा रहेगा।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए “मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना” का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों एवं पथ विक्रेताओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 3 हजार रुपए मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपनी वृद्धावस्था में बिना किसी परेशानी के सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थियों को 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच मासिक प्रीमियम जमा करना होगा, जो कि ₹100 तक हो सकता है।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लाभ
- मासिक पेंशन: लाभार्थियों को हर महीने ₹3000 पेंशन के रूप में दी जाएगी।
- आर्थिक आत्मनिर्भरता: यह पेंशन वृद्धावस्था में जीवनयापन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- सामाजिक सुरक्षा: यह योजना समाज में श्रमिक वर्ग के सम्मान और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करती है।
- वृद्धावस्था पेंशन: इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका लाभ वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त दिया जाएगा।
- मृत्यु के बाद लाभ: विश्वकर्मा पेंशन योजना में शामिल व्यक्ति की किसी कारणवश अगर 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाती है तो, उस स्थिति में इसका लाभ उसकी पत्नी को मिलेगा लेकिन इसमें केवल आधी पेंशन ही दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का बजट
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए राजस्थान सरकार ने 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। योजना का संचालन राजस्थान श्रमिक विभाग द्वारा किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र श्रमिक एवं पथ विक्रेता इस योजना का लाभ उठा सकें।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक को 45 वर्ष के बाद अंशदान करना होगा।
- 60 वर्ष पुरा हो जाने पर मासिक पेंशन के रूप में इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
- आवेदक श्रमिक, पथ विक्रेता, या लोक कलाकार होना चाहिए।
- आवेदक के पास श्रमिक कार्ड, स्ट्रीट वेंडर कार्ड, या राज्य श्रमिक विभाग द्वारा जारी कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) लिंक होना चाहिए।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- श्रमिक कार्ड या पथ विक्रेता कार्ड
- सक्रिय मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
वर्तमान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उम्मिद है कि राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए पोर्टल लॉन्च करेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इच्छुक आवेदक अपने सभी दस्तावेजों को तैयार रखें और आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें। राजस्थान सरकार द्वारा जैसे ही कोई अधिसूचना जारी की जाती है, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को अवश्य फॉलो करें।
निष्कर्ष:
दोस्तों, इस लेख में हमने Rajasthan Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana के बारे में जानकारी प्रदान की है। यह योजना राज्य के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर तथा लोक कलाकारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में लाभार्थी के 60 वर्ष उम्र पूरा हो जाने के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन राशि प्रदान की जाती है। इसलिए इस लेख को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, धन्यवाद!
नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अमरेश सिंह है, योजनाओं के बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा करना और आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। amreshdev84@gmail.com के माध्यम से मुझसे संपर्क किया जा सकता है।