Samuhik Vivah Online Registration UP: यूपी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग की बेटियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवेदक बिटिया को विवाह के लिए 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। आज के इस लेख में Samuhik Vivah Online Registration कैसे कर सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान की गई है।
Samuhik Vivah Online Registration UP Overview
योजना का नाम | Mukhymantri Samuhik Vivah Yojana |
लेख का नाम | Samuhik Vivah Online Registration UP |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
वर्ष | 2024 |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की बालिकाओ के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
आयु सीमा | वधु 18 वर्ष, वर 21 वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
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पात्रता मापदंड
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना यूपी के तहत आवेदन करने के लिए वर-वधू दोनों को निर्धारित किए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होता है। इसके बाद ही मधु पक्ष को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है, पात्रता मानदंड कुछ इस प्रकार से हैं:-
- उत्तर प्रदेश की मूल निवासी कन्या ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है।
- आर्थिक रूप से कमजोर और निराश्रित अथवा निर्धन कन्या पक्ष इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- कन्या पक्ष के पूरे परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- कन्या की आयु विवाह योग्य (18 वर्ष) होना चाहिए।
- लड़के का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए।
- वर-वधु पक्ष को आयु प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
- यदि कोई कन्या विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा है तो अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
- यदि कन्या अनुसूचित जाति जनजातीय अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखती है तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करने होंगे।
- इस योजना का लाभ दिव्यांग कन्याओं को भी प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के तहत दिव्यांग कन्याओं या दिव्यांग अभिभावकों की कन्याओं को प्राथमिकता दी जाती है।
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आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कन्या पक्ष को Samuhik Vivah Online Registration हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- कन्या का आधार कार्ड
- कन्या का आय प्रमाण पत्र
- कन्या का आयु प्रमाण पत्र
- कन्या का जाति प्रमाण पत्र
- वर पक्ष का जाति प्रमाण पत्र
- वर का आयु प्रमाण पत्र
- कन्या के शैक्षणिक दस्तावेज
- कन्या का बैंक खाता विवरण
- कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
- कन्या के अभिभावकों का आधार कार्ड
- वैध मोबाइल नंबर
- वर-वधु का पासपोर्ट साइज फोटो
Samuhik Vivah Online Registration UP
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक कन्या पक्ष निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा करके आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले Samuhik Vivah Online Registration UP के लिए आवेदक को समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर मेनू के शेक्सन में आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है।
- आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर “आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद वधू पक्ष का विवरण एवं वर पक्ष का विवरण दर्ज करने के लिए फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा।
- इस फॉर्म में वर वधु को अपना आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम ,जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- उसके बाद नीचे चेक बॉक्स को टिक करके VERIFY के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आवेदक के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा जिसे वेरीफाई करना होगा।
- सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा।
- इस आवेदन फार्म में पूछे गए सारी जानकारी को सही से पढ़ लेना है, उसके बाद आवेदन फार्म को करना होगा।
- आवेदन फॉर्म भरने के दौरान आवेदक को व्यक्तिगत विवरण एवं पारिवारिक विवरण जैसी सारी जानकारी देनी होगी।
- आवेदन फॉर्म भर लेने के बाद आवेदक को मांगे गए सारे दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
- इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर देना होगा।
- इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद Samuhik Vivah Online Registration UP के तहत आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा।
Important Quick Links
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Helpline Number | 0522-2209259 |
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना यूपी क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP राज्य की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से संपूर्ण यूपी सरकार उत्तर राज्य की जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों का विवाह करवाती है। इसके साथ ही योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका को शादी के समय 51000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
इस योजना के अंतर्गत कन्या को 35000 रुपए की धनराशि उसके बैंक खाते में भेजे जाते हैं, और 10000 रुपए की की सामग्री उपहार स्वरूप पति पत्नी को दी जाती है, तथा विवाह समारोह में ₹6000 सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। सरकारी योजनाओं से हमेशा अपडेट रखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
योजना यूपी के लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना यूपी के अंतर्गत गरीब एवं निराश्रित परिवार की बालिकाओं को बेहतर विवाह आयोजन के माध्यम से विदाई दी जाती है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत निराश्रित परिवार की बालिका को सामाजिक अधिकार उपलब्ध कराए जाते हैं।
- इस योजना के तहत सभी धार्मिक मान्यताओं एवं रीति रिवाज को ध्यान में रखकर शादी संपन्न कराई जाती है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना यूपी के अंतर्गत सभी पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारीयों द्वारा मिलकर विवाह के आयोजन को संपन्न कराते हैं, ताकि विवाह में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा न हो पाए।
- इस योजना के माध्यम से निराश्रित एवं गरीब परिवार की बेटियों को एक बेहतर जीवन प्राप्त होता है।
- इस योजना के अंतर्गत उबर पक्ष की पूरी जांच पड़ताल की जाती है, ताकि बेटियों के साथ कोई अनहोनी न हो सके।
- इस योजना के माध्यम से देश आर्थिक रूप से कमजोर एवं निर्धन परिवारों को आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है।
- Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के तहत वर वधु को 10 हजार रूपए की उपहार सामग्री राज्य सरकार की तरफ से भेंट की जाती है।
- इसके अलावा वधु के बैंक खाते में 35 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
- इस योजना के तहत विधवा परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं का भी पुनर्विवाह करवाया जाता है, और उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के शुरू हो जाने से राज्य में कन्या भ्रूण हत्या में कमी देखी जा रही है।
- इसके साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा भी खत्म हो रही है।
- इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है की विवाह के समय बच्ची की उम्र 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष निश्चित रूप से हो।
- इस योजना के माध्यम से सभी धर्म एवं समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाते हैं।
- अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की कन्याओं सभी का विवाह इस योजना के अंतर्गत कराया जाता है, और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है
निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लाभ बालिकाएं जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं वह अपने परिवार पर बिना बोझ बने बेहतर वैवाहिक आयोजन के माध्यम से विवाह के नए बंधन में बनना चाहती हैं वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
Samuhik Vivah Online Registration UP के बारे में इस लेख में हमने विस्तार से जानकारी प्रदान की है। यह यूपी सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकें इसके लिए इस लेख को अवश्य शेयर करें, धन्यवाद!
नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अमरेश सिंह है, योजनाओं के बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा करना और आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। amreshdev84@gmail.com के माध्यम से मुझसे संपर्क किया जा सकता है।