Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana: हमारे देश में किसानों की आय वृद्धि के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इस संदर्भ में, झारखंड सरकार के द्वारा भी राज्य के सभी किसानों के लिए Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दुधारू पशुओं की खरीद में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसका लाभ उठाने के लिए कैसे आवेदन करना है, क्या पात्रता होगी एवं क्या दस्तावेज लगेंगे इन सभी की जानकारी के लिए इसलिए आपको पूरा पढ़ें।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Kya Hai
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड राज्य के किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों की आय वृद्धि सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। अगर आप झारखंड के किसान हैं और दुधारू पशु पालकर दूध का व्यापार करना चाहते हैं तो आपके लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना के तहत पशु खरीदने पर 50% से लेकर 90% तक की सब्सिडी प्रधान की जाती है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ आप आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी से हमेशा अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
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योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana |
शुरू किया गया | पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानों की आय में वृद्धि कर उन्हें सशक्त एवं मान निर्भर बनाना |
सब्सिडी राशि | 60% से 90% तक |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
योजना का उद्देश्य
राज्य के किसानों की आय को बढ़ाने एवं इन्हें पशुपालन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana को शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती, किसनी के साथ-साथ उन्हें पशुपालन के क्षेत्र में प्रेरित करना है।
इस योजना के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा दुधारू पशुओं की खरीद पर 90% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।किसानों की आय वृद्धि के लिए इस योजना के माध्यम से उन्हें पशुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की विशेषताएं
- झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा राज्य के सभी किसानों की आय वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से किसानों को पशुपालन करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- जो किसान खेती बाड़ी के साथ-साथ दूध का व्यापार शुरू करना चाहते हैं उन्हें दुधारू पशु की खरीद पर 90% तक की सब्सिडी दी जाती है।
- यानी की दुधारू पशु खरीदने के लिए किसानों को केवल 10% का भुगतान खुद को करना होगा।
- किसानों के वर्ग के अनुसार दुधारू पशु खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- सब्सिडी की राशि लाभार्थी किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजा जाता है।
- इस योजना को संचालित करने के लिए लगभग 660 करोड़ रुपये का बजट झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर पशुपालक किसान आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे, जिससे राज्य खुशहाल होगा।
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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- किसानों द्वारा अच्छी नस्ल के दुधारू पशु खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से किसान आजीविका के लिए अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे।
- विधवा एवं विकलांग महिलाओं द्वारा दुधारू पशु की खरीदारी पर राज्य सरकार द्वारा 90% तक की सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।
- वहीं राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य जातियों को 60% सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
- किसान पशुधन विकास योजना के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता के पशु खरीद पाएंगे।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ पात्रता एवं शर्तों को पूरा करना होगा जो कि इस प्रकार से हैं:-
- केवल झारखंड के मूल निवासी ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- किसान या पशुपालक ही इस योजना के पात्र होंगे|
- दिव्यांग एवं विधवा महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- आवेदनकर्ता के पास पशुपालन के लिए पर्याप्त जगह एवं पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता संख्या
- यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र
- यदि महिला दिव्यांग या विधवा है तो उसका प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Aavedan
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन कर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है:-
- सबसे पहले आवेदनकर्ता को अपने नजदीकी पशुधन विभाग कार्यालय में जाना है|
- वहां इस योजना से संबंधित अधिकारी से संपर्क करना होगा, और उन्हें आवेदन करने के विषय में बताना होगा।
- अधिकारी द्वारा आपको आवेदन फार्म प्रदान किया जाएगा।
- आवेदन फार्म को अच्छे से पढ़कर उसमें मांगी गई सभी जानकारी को सही-सही भरना होगा।
- आवेदन फार्म को भर लेने के बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करना होगा।
- अब इस आवेदन फार्म को पशुपालन विभाग के कार्यालय में ही जमा कर देना होगा।
- इसके बाद योजना से संबंधित अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन फार्म की सत्यता जानी जाएगी।
- योजना के लिए पात्र पाए जाने पर आपको अनुदान राशि का लाभ दिया जाएगा।
- इसके अलावा आपके पंचायत में जब सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम होगी तब भी आप Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के तहत आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष:
झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का यह लक्ष्य है कि राज्य के किसानों को पशुपालन के क्षेत्र में भी प्रोत्साहित किया जाए। इसके माध्यम से किसानों को दुधारू पशुओं की खरीद के लिए अनुदान का लाभ प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि कर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जाए। दोस्तों अगर आपको यह लेख अच्छी लगी हो तो इसे और भी जरूरतमंद लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी इस योजना का लाभ उठा सके, धन्यवाद!
योजना से जुड़े सवाल जवाब
Q. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना किस राज्य में चल रही है?
A. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का संचालन झारखंड राज्य में किया जा रहा है।
Q. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
A. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है, इस योजना के तहत आप सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कर सकते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी पशुधन विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं|
Q. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत कितना सब्सिडी मिलती है?
A. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत अन्य वर्ग के किसानों को 75% दी जाती है तथा विकलांग एवं विधवा महिलाओं को 90% तक सब्सिडी प्रदान किया जाता है।
नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अमरेश सिंह है, योजनाओं के बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा करना और आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। amreshdev84@gmail.com के माध्यम से मुझसे संपर्क किया जा सकता है।